नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के मामले में अब नौ बैंको पर जुर्माने की कार्रवाई की है। ग्राहकों के हित से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में बैंकों पर 11 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में सरगुजा जिले का रेणुका सहकारी बैंक भी शामिल है जिस पर एक लाख जुर्माना लगाया गया है।

बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सोमवार को आरबीआई ने 6 को-ऑपरेटिव बैंक और 3 सहकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है।

इन बैंकों में बेरहमपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपए, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक (महाराष्ट्र) पर 2.5 लाख रुपए, संतराम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (महिसागर, गुजरात) पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बालाघाट (मध्य प्रदेश), जमशेदपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (झारखंड) शामिल है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में संचालित रेणुका नागरिक सहकारी बैंक, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) पर एक लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। साथ ही कृष्णा मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, भोपाल (मध्य प्रदेश) और केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव (ओडिशा) पर 50-50 हजार रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया है। इन बैंकों के अलावा, द नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक, जामनगर (गुजरात) पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा है।

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