सूरत । मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने दायर की गई याचिका सूरत की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।
राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद थे, लेकिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत सूरत की निचली अदालत द्वारा 23 मार्च को दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस मामले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या और मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया।