रायपुर। CG Rice exports: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के चावल उद्योग को बढ़ावा देने और गैर-बासमती चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चावल निर्यातकों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन निर्यातकों को दी जाएगी जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों से खरीदे गए धान से तैयार गैर-बासमती चावल का निर्यात करेंगे।

CG Rice exports: सरकार का यह कदम राज्य के किसानों और राइस मिलर्स को अधिक लाभ प्रदान करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी। निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिपिंग बिल में चावल के कार्गो का मूल स्थान छत्तीसगढ़ लिखा हो।

CG Rice exports: साथ ही, उन्हें जीएसटी विवरण, लदान बिल, और बैंक री-कॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रतियां संबंधित मंडी में प्रस्तुत करनी होंगी। इसके अलावा, पंजीकृत चावल निर्यातकों और राइस मिलर्स को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि चावल छत्तीसगढ़ में खरीदे गए धान से तैयार किया गया है। राइस मिलर्स को मंडी अधिनियम के तहत निर्यातकों को परमिट भी जारी करना होगा।

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