रायपुर। E-Way Bill: व्यापारियों को राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill में छूट दी है। इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।
E-Way Bill: नोटिफिकेशन में बताया गया कि पान मसाला, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील के सामान और कोयला को 50 हजार रुपए की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर E-Way Bill देना पड़ेगा।
E-Way Bill: छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स और कैट ने सरकार से यह मांग की थी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम छोटे और मध्यम व्यापारियों को व्यापार में सहूलियत देगा।

