बिलासपुर। Bilaspur Mayor election: नगर निगम बिलासपुर के महापौर चुनाव को हाईकोर्ट के बाद जिला कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। पूर्व मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक की याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत ने मौजूदा मेयर पूजा विधानी, कलेक्टर, निर्वाचन पर्यवेक्षक, एडिशनल कलेक्टर, चुनाव आयोग तथा अन्य 6 मेयर पद के प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है।

Bilaspur Mayor election: पूर्व मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक के वकील अनिल सिंह चौहान ने बताया कि याचिका में बिलासपुर महापौर चुनाव को शून्य घोषित करने और याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने की मांग की गई है। प्रमोद नायक ने आरोप लगाया है कि मेयर पूजा विधानी ने चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव प्रचार में निर्धारित खर्च सीमा 25 लाख रुपए की बजाय 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए, जो नियमों का उल्लंघन है। याचिका में इन आरोपों को लेकर दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं।

Bilaspur Mayor election:  याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एमडी शर्मा ने भी कोर्ट में पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इस पर 5 मई को सुनवाई होगी। विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है।

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