बिलासपुर। Bilaspur police: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 68-एफ के तहत नशे के एक सौदागर की लगभग ₹1.20 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह संपत्ति आरोपी ने नशे के कारोबार से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर खरीदी गई थी।
Bilaspur police: सौदागर अजय चक्रवर्ती के विरुद्ध बिलासपुर और जबलपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। बताया गया है कि उसने नशे के अवैध कारोबार से कमाए गए पैसे से आवासपारा, सिरगिट्टी और टिकरापारा (जिला बिलासपुर) में जमीन खरीदी और मकान के रूप में बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। यह कार्रवाई वर्ष 2021 में तोरवा थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण की वित्तीय जांच के दौरान सामने आई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रत्नेश सिंह बिलासपुर के निर्देश पर पुनः शुरू की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने अवैध रूप से अर्जित धन को संपत्ति में निवेश किया है। संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹1.20 करोड़ आंकी गई है। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन संपत्तियों को सफेमा (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) न्यायालय को भेजा गया है और इस न्यायालय के आदेश पर संपत्ति फ्रीज कर ली गई।
प्रधान आरक्षक को नगद पुरस्कार
Bilaspur police: इस उल्लेखनीय कार्रवाई में सिरगिट्टी थाने के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए एसएसपी बिलासपुर ने उन्हें नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।बिलासपुर पुलिस द्वारा अब तक कुल 6 प्रकरणों में 17 आरोपियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की गई हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹7 करोड़ है। यह कार्रवाई पुलिस की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत नशे के कारोबारियों की न केवल गिरफ्तारी की जा रही है, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी सीधा प्रहार किया जा रहा है।

