बिलासपुर। Chhattisgarh high court: राज्य शासन ने एक दिन पूर्व ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्राचार्य पद पर पदोन्नति का आदेश जारी किया था। इस आदेश को 24 घंटे भी बीते नहीं थे और इस बीच हाई कोर्ट ने पदोन्नति पर स्टे लगा दिया है।
Chhattisgarh high court: प्राचार्य पदोन्नति को लेकर चल रहे मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग देने के बाद भी प्रमोशन सूची कैसे जारी कर दी गई। नाराज कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
Chhattisgarh high court: प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में शिक्षकों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग-अलग याचिका दायर की है। सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई चल रही है। बीते सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अब एक साथ सुनवाई होगी।

