बिलासपुर। Chhattisgarh High Court: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक की सजा के खिलाफ लगाई गई अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब शिक्षक को अपनी पूरी सजा काटनी होगी।
Chhattisgarh High Court: यह मामला मुंगेली जिले का है, जहां आरोपी शिक्षक अमित सिंह शासकीय हाई स्कूल में व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। उसी स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा की मां ने 25 अगस्त 2022 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शिक्षक ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है।
Chhattisgarh High Court: छात्रा नाबालिग एवं अनुसूचित जाति वर्ग की थी, इसलिए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और जाति जनजाति अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया।
निचली अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद शिक्षक को 5 साल की सश्रम कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी शिक्षक ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

