रायपुर। Foreign liquor Scandal : छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में EOW ने छठवां अभियोग पत्र रायपुर की विशेष अदालत में दाखिल किया है। इसमें विदेशी शराब में कमीशनखोरी और उससे जुड़े सिंडीकेट की भूमिका का उल्लेख किया गया और बताया गया है इस सिंडीकेट ने करोड़ों बटोरे ।

Foreign liquor Scandal :  EOW ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान आबकारी विभाग में एक संगठित सिंडीकेट सक्रिय था, जिसने नीति में बदलाव कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया। जांच में सामने आया कि अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, अनवर ढेबर, विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह जैसे प्रभावशाली प्रशासनिक और कारोबारी चेहरे मिलकर एक सिंडीकेट चला रहे थे। विदेशी शराब आपूर्तिकर्ताओं से सीधे कमीशन वसूलने में मुश्किल आने पर, इस सिंडीकेट ने षड्यंत्रपूर्वक 2020-21 में आबकारी नीति में बदलाव करवाया।

Foreign liquor Scandal : नई नीति के तहत, राज्य में पहली बार FL-10A/B लाइसेंस प्रणाली लागू की गई। पहले विदेशी शराब की पूरी खरीदी-बिक्री छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से होती थी, जिससे लाभ सीधे सरकार के खाते में आता था, लेकिन अब 3 निजी कंपनियों को लाइसेंस देकर उनके माध्यम से 10% मार्जिन पर शराब की खरीदी-बिक्री करवाई गई। इस मार्जिन का बड़ा हिस्सा सिंडीकेट और उनके राजनीतिक संरक्षकों के पास जाता था।

इन कंपनियों के जरिए खरीदी

1. ओम साईं बेवरेज प्रा. लि. जिसके
मालिक: अतुल सिंह, मुकेश मंधड़ा थे। कंपनी ने
14 करोड़ से अधिक का लाभ  कमाया।

2. नेक्सजेन पावर इंजिटेक प्रा. लि., जिसके
मालिक: संजय मिश्रा (CA) थे। कंपनी ने
11 करोड़  कमाए।

3. दिशिता वेंचर्स प्रा. लि., जिसके मालिक
आशीष केडिया थे,जो शराब के
पुराना कारोबारी हैं ,जिसने सिंडीकेट से लाभ लिया।

सरकारी  खजाने को भारी नुकसान

Foreign liquor Scandal :  EOW की रिपोर्ट के अनुसार, इन तीनों कंपनियों को लाइसेंस देने के कारण सरकारी खजाने को ₹248 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं सिंडीकेट और उससे जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों ने कई गुना अवैध कमाई की। इस अभियोग पत्र में विजय कुमार भाटिया, संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चारों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। EOW ने संकेत दिया है कि अन्य कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ भी अलग से चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

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