ढाका। Former PM Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने कोर्ट की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में गाइबांधा गोबिंदगंज से आवामी लीग के नेता शाकिल अकंद बुलबुल को भी 2 महीने की सजा दी गई है। ट्रिब्यूनल के जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजुमदार वाली तीन जजों की बेंच बुधवार को यह फैसला सुनाया।
Former PM Sheikh Hasina: यह सजा एक लीक हुए फोन कॉल की वजह से दी गई, जिसमें शेख हसीना ने कथित तौर पर शाकिल से कहा था, मेरे खिलाफ 227 केस हैं, तो मेरे पास 227 लोगों को मारने का लाइसेंस है। यह बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसे कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने वाला और अपमानजनक माना।
Former PM Sheikh Hasina: शेख हसीना पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इन प्रदर्शनों में करीब 1,400 लोग मारे गए थे, जिनके लिए हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के गंभीर आरोप हैं। ICT ने जून 2025 में उनके खिलाफ हत्या, उकसाने और साजिश जैसे 5 बड़े आरोप तय किए थे। इसके अलावा, उनके खिलाफ 152 केस चल रहे हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और जनसंहार के आरोप शामिल हैं।
इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को 2010 में खुद शेख हसीना की सरकार ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों की जांच के लिए बनाया था। लेकिन अब उसी ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।
Former PM Sheikh Hasina: इस समय नई दिल्ली में एक सुरक्षित जगह पर रह रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसकी अगुवाई नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि, भारत ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।

