नई दिल्ली। LPG Supply: केंद्र सरकार ने अब साफ कर दिया है कि जिन इलाकों में PNG (पाइपलाइन वाली गैस) की सुविधा पहुंच चुकी है, वहां हर हाल में कनेक्शन लेना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 90 दिनों के भीतर आपके घर आने वाला लाल सिलेंडर हमेशा के लिए बंद हो सकता है।
LPG Supply: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अब मनमर्जी नहीं चलेगी। जिन गलियों या सोसायटियों में PNG लाइन बिछ चुकी है, वहां के परिवारों को पाइपलाइन जुड़वाना ही पड़ेगा।नियम न मानने वालों की एलपीजी सप्लाई 3 महीने बाद ब्लॉक कर दी जाएगी।
LPG Supply: सूत्रों की मानें तो सरकार का मकसद हादसों को कम करना और गैस की बर्बादी रोकना है। छत्तीसगढ़ के कई पुराने मोहल्ले ऐसे हैं जहां गलियां तंग हैं। गौरतलब है कि अगर तकनीकी कारणों से आपके घर तक पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में PNG कंपनी को एक ‘NOC’ (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देना होगा। इसके बाद ही आपका पुराना गैस सिलेंडर चालू रह पाएगा।
LPG Supply: कनेक्शन के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। रायपुर के इंडेन या बिलासपुर के एचपी गैस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर आप यह काम चुटकियों में कर सकते हैं। PNG कनेक्शन मुफ्त नहीं है। इसके लिए आपको 5,000 से 10,000 रुपये तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि यह पैसा रिफंडेबल होता है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन और मीटर का चार्ज अलग से देना होगा।










