बिलासपुर। MEMU trains will be regular: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के डीआरएम ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने शपथ पत्र में पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को 1 जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाने की जानकारी दी है। इस बीच यात्रियों से कोई स्पेशल चार्ज नहीं लिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से ही इन ट्रेनों को सामान्य रूप से चलाया जाना था।
MEMU trains will be regular: डीआरएम के शपथ पत्र में यह भी बताया है कि भले ही मेमू लोकल आदि स्पेशल ट्रेन के रूप में चले उनमें स्पेशल ट्रेन का चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की खंडपीठ में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव कि उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई , जिसमें कोविड के बाद से रेलों के अव्यवस्थित चलने और पैसेंजर गाड़ियों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने तथा लेटलतीफी आदि को मुद्दा बनाया गया था।
MEMU trains will be regular: 20 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने यह जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से यह दावा किया गया था कि अभी भी पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेन स्पेशल के रूप में सामने जीरो नंबर लगाकर चल रही हैं ।याचिका में यह भी कहा गया था कि रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेनों के संबंध में कोई समयबद्धता रिपोर्ट नहीं भेजी जाती इसलिए रेलवे का ऑपरेटिव विभाग स्पेशल के रूप में चल रहीं मेमू लोकल आदि ट्रेनों को आउटरों पर लंबे समय तक खड़ा रख देता है और यात्रियों को परेशानी होती है। इसके अलावा इन स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने के लिए भी कोई उच्चस्तरीय अप्रूवल नहीं लगता।
MEMU trains will be regular: हाईकोर्ट खंडपीठ ने बिलासपुर के डीआरएम को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। शपथ पत्र के माध्यम से रेलवे की ओर से बताया गया कि इस साल का टाइम टेबल नहीं छप पाने के कारण पैसेंजर और लोकल ट्रेन अभी भी स्पेशल के रूप में चल रही हैं और इन्हें 1 जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि टाइम टेबल छपने से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह ट्रेनें सामान्य ट्रेनों के रूप में अभी भी चलाई जा सकती हैं।
MEMU trains will be regular: हालांकि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 1 जनवरी को ज्यादा लंबा समय न मानते हुए यह कहा कि 1 जनवरी से अगर आप इसे सामान्य कर रहे हैं तो हम आज के आदेश में इसे पूरा अंकित कर देते हैं। शपथ पत्र के पूर्ण अंश आज के आदेश में अंकित कर दिए गए है और अब रेलवे 1 जनवरी से पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को सामान्य ट्रेन के रूप में चलाने के लिए बाध्य है। आज के आदेश में रेलवे का यह कथन कि इन ट्रेनों में अब यात्रियों से स्पेशल चार्ज नहीं लग रहा है, यह भी अंकित कर दिया गया है।
MEMU trains will be regular: हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से इस बात की भी जानकारी दी गई की रेलवे ने रायपुर -गेवरा रोड-रायपुर के मध्य चलने वाली 08745 और 08746 मेमू लोकल को गत 9 महीने से रद्द कर रखा है, इस पर भी हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश लेकर चलाने की बात कही है । हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस छूट के साथ कि भविष्य में कोई जन समस्या होने पर वह पुनः याचिका दाखिल कर सकते हैं, याचिका निराकृत कर दी।

