रायपुर। Pension to Chhattisgarh government employees: विधानसभा में आज पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा एक बार फिर उठा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर ओ.पी.एस. पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है? ओ.पी.एस. पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? कितनी राशि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी है?
Pension to Chhattisgarh government employees: उमेश पटेल ने ये भी जानना चाहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारी की पेंशन की गणना किस योजना के तहत की जा रही है? यदि ओ.पी.एस. योजना के तहत गणना की जा रही है तो कौन से तिथि से गणना की जा रही है? जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा ओपीएस पेंशन हेतु प्रावधान किये गये है। पी.एफ.आर.डी.ए. से कुल राशि रूपये 20160 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त होना है।
Pension to Chhattisgarh government employees: मंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन की गणना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 अनुसार तथा एन.पी.एस. चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एन.पी.एस. योजना के प्रावधान अनुसार होता है। पेंशन योग्य नियमित शासकीय स्थापना में पदग्रहण तिथि से गणना की जा रही है।
Pension to Chhattisgarh government employees: उन्होंने कि ऐसे कर्मचारी जिनको वर्ष 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, उनके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना शासन के पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति दिनांक से होगी। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04- 03289/वि/नि/चार, दिनांक 20 जनवरी 2023 के बिन्दु क्रमांक 5(अ) अनुसार शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

