रायपुर। Reduction in electricity bill waiver: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में अब 400 यूनिट की खपत पर छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत रियायत देने का फैसला किया है। राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख सामान्य और कमजोर वर्ग के और 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को योजना का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।

Reduction in electricity bill waiver: राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के तहत छूट की सीमा को संशोधित करते हुए 400 यूनिट की मासिक छूट को घटाकर 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत रियायत करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख परिवार (लगभग 70%) ऐसे हैं, जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से अधिक नहीं है। इस संशोधन के बाद भी इन परिवारों को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त, 15 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और हाफ बिजली बिल योजना के अन्य लाभ पूर्ववत् मिलते रहेंगे।

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