बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को हाई कोर्ट से जाति प्रमाण पत्र मामले में बड़ी राहत मिली जब मुंगेली थाने में दर्ज आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। ऋचा जोगी के खिलाफ पुलिस ने 16 नवंबर 2022 में सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 और आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। ऋचा जोगी ने 23 नवंबर 2022 को मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की था, जहां से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी।

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