कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने आदेशों की अवमानना पर खड़ा रूख जाहिर करते हुए राज्य के सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के सचिव के खिलाफ 25 – 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को अगली तारीख पर 24 मार्च को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है।
एक डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिन्हा ने हाईकोर्ट में अवमानना का यह मामला दायर किया था। वह 2016 में तहसीलदार थे। उसी वर्ष उनकी बैच के तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन दे दिया गया। एक विभागीय जांच लंबित होने की वजह से उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। वर्ष 2018 में विभागीय जांच में उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया। इस आधार पर उन्होंने वर्ष 2016 से वरिष्ठता मांगी। उनकी अर्जी पर विचार नहीं हुआ और उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। कोर्ट ने चार माह के भीतर डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिन्हा की वरिष्ठता का निराकरण करने का निर्देश दिया।
इस निर्देश के बाद भी मामले का निराकरण नहीं होने पर शंकरलाल ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व घनश्याम शर्मा के जरिए हाईकोर्ट की अवमानना का मामला दायर किया। अवमानना नोटिस जारी होने के 6 माह बाद भी वरिष्ठता के मामले का निराकरण नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और इस पर कड़ा रुख जाहिर करते हुए राज्य के सामान्य प्रशासन तथा राजस्व विभाग के सचिव के खिलाफ 25 – 25 हजार रुपए का गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। दोनों सचिवों को अगली तारीख पर 24 मार्च 2023 को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश भी दिया गया है।