Skip to content
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/

fourthline.in

fourthline.in

  • देश
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • दुर्ग
  • सरगुजा
  • बस्तर
  • धर्म-संस्कृति
  • साहित्य
  • खेल
  • देश
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • दुर्ग
  • सरगुजा
  • बस्तर
  • धर्म-संस्कृति
  • साहित्य
  • खेल
Subscribe
Close

Search

Home/Uncategorized/नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 दिनों में किया चालान पेश, कोर्ट ने 22 दिनों में सुनाई सजा
Uncategorized

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 दिनों में किया चालान पेश, कोर्ट ने 22 दिनों में सुनाई सजा

Avatar photo
By fourthline.in
August 25, 2023 2 Min Read
0

धमतरी । नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में धमतरी पुलिस ने 5 दिनों में ही चालान कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस की इस तत्परता को कोर्ट ने भी काबिल-ए-गौर समझा और 22 दिनों में ही सजा का फैसला सुना दिया।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल प्रारंभ कर चालान के 22 दिन के अंदर आरोपी को 20 साल के कारावास और 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई । थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत नाबालिग की मां ने अपने पति के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बच्ची के साथ आरोपी किशोर सारथी द्वारा दुष्कर्म किया गया , जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी किशोर सारथी पिता रामकुमार सारथी उम्र 32 वर्ष साकिन अंगारा थाना कुरूद ,जिला धमतरी के विरुद्ध थाना कुरूद के अप.क्र.464/23 धारा 376 भादवि एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आईजी रायपुर रेंज आरिफ एच. शेख द्वारा महिला और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में न्यायालय से समन्वय बना कर जल्द से जल्द चालान पेश कर पीड़िताओं को न्याय दिलाने निर्देशित किया गया था । पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग़ से दुष्कर्म के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए सायबर सहित तीन पुलिस टीमें अलग-अलग दिशा में रवाना की गई। आरोपी भागने की फिराक में पचपेड़ी नाका रायपुर में बस की तलाश करते मिला। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । घटना के 24 घंटे भीतर थाना कुरूद द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।


मामले की विवेचना 5 दिन में ही पूर्ण कर 3 अगस्त को अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी एफ़टीएससी ( पॉक्सो) पंकज कुमार जैन के कोर्ट में पेश किया गया और 25 अगस्त को न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल का कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गईं।

Avatar photo
Author

fourthline.in

Follow Me
Other Articles
Previous

दो दिनों पूर्व भाजपा में शामिल हुए पूर्व आईएएस नीलकंठ सिंह टेकाम केशकाल से पार्टी प्रत्याशी

Next

खुले में शौच से मुक्त घोषित छत्तीसगढ़ में 15 लाख परिवारों के घरों में शौचालय नहीं

No Comment! Be the first one.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ED Action in Fraud case:  ठगी के मामले में केके श्रीवास्तव की 3.25 करोड़ की प्रापर्टी अटैच
  • CG First Open Jail: छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल दुर्ग में, बंदियों को बाहर रहकर काम करने की मिलेगी छूट
  • Pitru Paksha 2026 : 27 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष,  कौओं को भोजन कराने की क्या है मान्यता
  • Cockroach Janta party: सीजेपी ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा, 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम
  • BJP Organisation : भाजपा संगठन में किया गया फिर बड़ा बदलाव, कर्मवीर बने छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन मंत्री, सौदान सिंह को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme