Skip to content
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/

fourthline.in

fourthline.in

  • देश
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • दुर्ग
  • सरगुजा
  • बस्तर
  • धर्म-संस्कृति
  • साहित्य
  • खेल
  • देश
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • दुर्ग
  • सरगुजा
  • बस्तर
  • धर्म-संस्कृति
  • साहित्य
  • खेल
Subscribe
Close

Search

Home/बिलासपुर/Transfer orders of  215 officials cancelled: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 215 अधिकारियों के तबादला आदेश किए रद्द
बिलासपुर

Transfer orders of  215 officials cancelled: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 215 अधिकारियों के तबादला आदेश किए रद्द

Avatar photo
By fourthline.in
March 15, 2024 2 Min Read
0

बिलासपुर । Transfer orders of 215 officials cancelled: राज्य सरकार द्वारा जारी 215 अधिकारियों के तबादला आदेश रद्द कर दिए केंद्रीय चुनाव आयोग के 23 फ़रवरी के पत्र को आधार बनाकर ये तबादले किये गए थे। हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गयी थीं। 

राज्य सरकार ने पिछले दिनों राज्य में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत सीईओ पद के  215 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए थे। इनमें  नायब तहसीलदार के 79, तहसीलदार के 49, अधीक्षक भू अभिलेख के 5, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 59 और जनपद पंचायत सीईओ पद के 23 अधिकारी शामिल थे।

Transfer orders of  215 officials cancelled: भारत निर्वाचन आयोग ने 23 फरवरी को कर्मचारियों के तबादले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें तबादले के संदर्भ में उल्लेख था कि वैसे अधिकारी या कर्मचारी जो एक ही संसदीय क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं, उन्हें हटाया जाए । इसे आधार बनाकर राज्य सरकार ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, ट्रायबल विभाग के सीईओ के तबादले कर दिए।

Transfer orders of  215 officials cancelled: भारत निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले को लेकर 27 फरवरी को एक नया निर्देश जारी किया। याचिका में इसी नए  निर्देश  को आधार बनाया गया कि जब भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व के निर्देश के बाद ट्रांसफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है, लिहाजा पिछले निर्देश को आधार बनाकर किये गये तबादले अवैध हैं। जस्टिस एनके व्यास ने इस मामले की सुनवाई की। राज्य शासन की तरफ से जानकारी दी गयी कि वो तबादला रद्द करने पर विचार कर रही है, लेकिन जब शासन की तरफ से इस आदेश को निरस्त नहीं किया गया, तो हाईकोर्ट ने सभी  215, तबादले निरस्त करने के आदेश दिए।

Avatar photo
Author

fourthline.in

Follow Me
Other Articles
Previous

Five big dicision of vishnudev govt: राज्य कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ा,  पेंशनरों को भी होगा लाभ

Next

Flights soon from Ambikapur airport: सरगुजा संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर से हवाई उड़ानें जल्द, मां महामाया एयरपोर्ट को मिला लाइसेंस

No Comment! Be the first one.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Suryakant Tiwari property attached: ढोल लेकर भिलाई पहुंचा IT डिपार्टमेंट, कोयला लेवी घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी का मकान कुर्क
  • Sim Card Advisory: अपने  नाम की सिम किसी को दी तो 50 लाख का जुर्माना, संचार विभाग ने जारी की एडवाइजरी
  • Better future for children :  बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक और संवेदनशील पालन-पोषण जरूरी : डॉ. सत्यजीत
  • Crops Girdavari Boycott : PV ऐप से फसल गिरदावरी का पटवारी संघ ने किया बहिष्कार, दबाव बनाया गया तो हड़ताल पर जाएंगे
  • CG women Commission : लिव-इन से जुड़े विवाद बढ़ रहे, बस्तर और सरगुजा में अंधविश्वास के मामले ज्यादा
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme