रायपुर। Brijmohan will leave the post of MLA on 18th: लोकसभा की रायपुर सीट से निर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल 18 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी विधायक के सांसद निर्वाचित होने के 14 दिनों के भीतर किसी एक पद से इस्तीफा देना होता है। 18 जून को यह अवधि पूरी हो रही है। चूंकि लोकसभा चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है इसलिए पार्टी नहीं चाहेगी कि श्री अग्रवाल सांसद का पद छोड़ें।
Brijmohan will leave the post of MLA on 18th: विधायक पद से इस्तीफे के बाद भी बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार में 6 माह तक मंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मर्जी पर निर्भर करेगा। विधायक नहीं होने के बावजूद किसी को मंत्री नियुक्त करने का मुख्यमंत्री को अधिकार होता है। इन 6 महीनों के भीतर मंत्री बनाए गए व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता हासिल करना जरूरी होता है। श्री अग्रवाल सांसद चुने जाने के बाद विधायक और मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने दोनों ही पर्दों से इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि 18 जून तक उन्हें हर हाल में विधायक अथवा सांसद पद से इस्तीफा देना ही होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसी एक पद यानी सांसद या विधायक ही रह सकता है।
Brijmohan will leave the post of MLA on 18th: इस बीच बृजमोहन अग्रवाल ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि इस्तीफा मुझे विधायक पद से देना है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूं। इसलिए कानून के अनुसार 14 दिन में मुझे विधायक पद से इस्तीफा देना है या सांसद पद से। मैं जल्द ही इस पर निर्णय करूंगा। मंत्री प मुझे मुख्यमंत्री ने बनाया है, वह जिस दिन कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा।