रायपुर। Affidavit mandatory for demonstration in Balodabazar: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में रैली, धरना, प्रदर्शन की अनुमति के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय कलेक्टर दीपक सोनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले के कानून व्यवस्था को लेकर राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के दौरान लिया।
Affidavit mandatory for demonstration in Balodabazar: यहां 10 जून को कलेक्टोरेट में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान हुई आगजनी की घटना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी और एसएसपी विजय अग्रवाल लगातार घटना के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृति ना हो, इसके लिए शिथिल नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए काम करने के निर्देश दे रहे हैं।
Affidavit mandatory for demonstration in Balodabazar: इसी क्रम में कलेक्टर और एसएसपी ने बैठक ली, जिसमें सभी एसडीएम, एसडीओपी को जमीनी स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए पुलिस की गश्ती बढ़ाने पर जोर दिया गया। गांवों में समय – समय पर शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से करने, धार्मिक स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अब रैली, धरना और प्रदर्शन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आयोजन और व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा. उसके बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। इन नियमों के पालन नहीं करने पर न सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
Affidavit mandatory for demonstration in Balodabazar: इसी क्रम में कलेक्टर और एसएसपी ने बैठक ली, जिसमें सभी एसडीएम, एसडीओपी को जमीनी स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए पुलिस की गश्ती बढ़ाने पर जोर दिया गया। गांवों में समय – समय पर शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से करने, धार्मिक स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अब रैली, धरना और प्रदर्शन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आयोजन और व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा. उसके बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। इन नियमों के पालन नहीं करने पर न सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।