नयी दिल्ली। Supreme Court’s decision: दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘हालांकि, अदालत के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

Supreme Court’s decision: न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए यह बात कही, जिसमें धन शोधन के एक मामले में एक आरोपी की जमानत पर रोक लगाई गई थी।

बिना कारण बताए जमानत रोकने से बचें

Supreme Court’s decision: शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह फैसला धन शोधन के एक मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनाया। खुराना ने अधीनस्थ अदालत द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर अस्थायी रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

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