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Home/छत्तीसगढ़/New law to stop conversion:  छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने लाया जाएगा नया कानून, गृहमंत्री कने की घोषणा
छत्तीसगढ़

New law to stop conversion:  छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने लाया जाएगा नया कानून, गृहमंत्री कने की घोषणा

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By fourthline.in
March 17, 2025 2 Min Read
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रायपुर। New law to stop conversion: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक नया कानून लाया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा के ध्यानाकर्षण काल में इसकी घोषणा की।


New law to stop conversion:    भाजपा विधायक अजय चंद्राकर द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर गृह मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू है, लेकिन अब नए  सख्त और प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार धर्मांतरण गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए इस कानून को लागू करेगी।


 New law to stop conversion:   प्रदेश में कुल 153 संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर चल रही हैं, जिन्हें 200 से 300 करोड़ रुपये का फंड राज्य से भी मिलता है। सरकार अब इन सभी पर कड़ी निगरानी रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी संस्था धर्मांतरण के लिए इस फंड का दुरुपयोग न करे।
New law to stop conversion:    धर्मांतरण को लेकर सदन में अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, नीलकंठ टेकाम, सुशांत शुक्ला और रायमुनी भगत ने अपनी चिंता जाहिर की। रायमुनी भगत ने बताया कि उनके क्षेत्र में 80 साल की एक वृद्ध महिला अब भी इस इंतजार में हैं कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हो, लेकिन गांव में ईसाई बाहुल्य होने के कारण अंतिम संस्कार ईसाई परंपरा से कर दिया गया।


New law to stop conversion:    विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर में हर रविवार को 70% लोग प्रार्थना सभा के नाम से बाहर निकलते हैं, जिससे धर्मांतरण का खतरा बना हुआ है। वहीं राजेश मूणत ने सवाल किया कि बिना पुलिस को सूचना दिए चंगाई सभाएं कैसे हो रही हैं और क्या थानों में इसकी अलग से जांच की कोई व्यवस्था है?

Tags:

Chhattisgarh Conversion Law | Religious Conversion Ban | Home Minister Announcement | Anti-Conversion Law | New Law in Chhattisgarh | Religious Freedom Act | Government Action on Conversion
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