अम्बिकापुर। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में हुए सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है उनके के आदेश पर राजमोहिनी देवी भवन के पीछे स्थित 4 एकड़ से अधिक की गोचर भूमि को निजी मद में दर्ज करने के मामले में तत्कालीन नजूल अधिकारी और वर्तमान में कोंडागांव जिले में संयुक्त कलेक्टर, नजूल अधिकारी के रीडर, आरआई, और लिपिक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने 4.22 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में तत्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, नजूल कार्यालय में पदस्थ रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह व राहुल सिंह के खिलाफ धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत अपराध दर्ज किया है। जांच के दौरान फर्जीवाड़े में अभी और आरोपियों के नाम शामिल हो सकते  हैं। आरोप है कि इन्होंने  मिलीभगत से सरकारी जमीन का नामांतरण फर्जी दस्तावेजों के सहारे किया । उक्त जमीन फर्जीवाड़े की शिकायत कैलाश मिश्रा ने 10 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कलेक्टर सरगुजा से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उक्त मामले में संलिप्त लोगों ने 4.22 एकड़ जमीन राजस्व विभाग के अधिकारी सहित कुछ पटवारी व राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से 50 करोड़ से अधिक  में बेच दी।

मृत व्यक्ति के हमनाम को खड़ा कर फर्जीवाड़ा

जिस बेशकीमती जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है, वह नमनाकला, अंबिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) सरकारी भूमि सरगुजा सेटलमेंट मे गोचर मद की भूमि में दर्ज थी। बताया जा रहा है कि 1977-78 में बंसू राम नामक ग्रामीण को यह जमीन पट्टे में मिली थी। बाद में शासन द्वारा इस जमीन को गोचर भूमि के रूप में दर्ज किया गया। इस बेशकीमती जमीन को आरोपियों ने प्रशासनिक अमले से मिलीभगत करके दोबारा बंसू राम के नाम पर दर्ज करने का षड्यंत्र रचा। पूर्व में जिस बंसू राम को जमीन का पट्टा मिला था, उसकी बरसों पहले मौत हो चुकी थी। फर्जीवाड़ा करने वालों ने इसके लिए ग्राम फुन्दुरडिहारी निवासी बंसु आत्मज भटकुल की तलाश कर ली और उसे कार्यालय में खड़ा कर उसके नाम पर जमीन दर्ज करा ली। इस फर्जीवाड़े में तत्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, नजूल कार्यालय में पदस्थ रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह व राहुल सिंह की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। 

कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई

कलेक्टर न्यायालय में  इस मामले में छग भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत सुनवाई चल रही है। इस प्रकरण में अनावेदक बंसु आत्मज भटकुल निवासी फुन्दुरडिहारी, तहसील अंबिकापुर एवं सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार को 14 मार्च जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। इन सभी के नाम पर जमीन की बिक्री होना बताया जा रहा है।

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