कोरबा । नवब्याहता को दहेज के लिए प्रताड़ना देने और अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में उसके आईएएस पति के खिलाफ कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एसपी तक को शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से व्यथित होकर पीडि़ता ने न्यायालय की शरण ली थी। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने और शीघ्र कार्रवाई कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। आईएएस अधिकारी तेलंगाना में पदस्थ हैं।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आईएएस संदीप कुमार झा के विरूद्ध धारा 498 क तथा 377 भादवि के तहत प्रथम सूचना दर्ज करने एवं शीघ्र जांच कार्यवाही कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने सिविल लाइन थाना रामपुर को आदेश दिए। तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार झा मूल रूप से दरभंगा बिहार के रहने वाले है। उनकी पदस्थापना तेलंगाना में है।

कोरबा निवासी युवती का विवाह 21 नवंबर 2021 को उनके मूल निवास दरभंगा में संपन्न हुआ था। पीड़िता द्वारा कोर्ट में दिए बयान के अनुसार विवाह में उसके परिवार वालों ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए थे, इसके बाद भी ससुराल वाले ख़ुश नहीं थे। उसे दहेज़ के लिए प्रताड़ना दीं गई और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया। पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता शिवनारायण सोनी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए।

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