बिलासपुर। CG Liquor scam: छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले के मामले में आरोपी आबकारी विभाग के आबकारी विभाग के निलंबित अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दी।
CG Liquor scam: जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह मानव अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्ट लोकसेवकों का पता लगाना और उन्हें दंडित करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है।
CG Liquor scam: उल्लेखनीय है कि पिछले महीने हाईकोर्ट ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद से दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत अर्जी में विभिन्न तर्क दिए थे, लेकिन कोर्ट ने उनके दावों को स्वीकार नहीं किया।

