बिलासपुर। Chhattisgarh high court: बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने एक परिपत्र जारी कर हाई कोर्ट में मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
रजिस्ट्रार जनरल ने परिपत्र में उल्लेख किया है कि पक्षकार व वादीगण, जो अपने मामलों की कार्रवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (स्विच ऑफ मोड में भी) न ले जाएं। न्यायालय की कार्रवाई के किसी भी भाग को रिकॉर्ड न करें। रजिस्ट्रार जनरल ने हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

