बिलासपुर। Distt co-operative Bank: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में गलत तरीके से भर्ती किए गए 29 अभ्यर्थीयो को बर्खास्त कर दिया गया है। इन कर्मचारियों को पहले भी बर्खास्त किया गया था, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी।

Distt co-operative Bank: उच्च न्यायालय में पंकज तिवारी सहित 29 बर्खास्त कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में पिटीशन क्रमांक 3346/2020 दायर किया था। उक्त पिटीशन के विरुद्ध रिट अपील प्रकरण क्रमांक 307/2025 उच्च न्यायालय में दायर किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार बैंक को आदेश प्राप्ति दिनांक से बैंक को विभागीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया।

Distt co-operative Bank: इसी परिप्रेक्ष्य में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि न्यायालय के आदेश अनुसार समय अवधि में कार्यवाही पूर्ण की जाए। इसके लिए बैंक के सीईओ के द्वारा जांच टीम बनाई गई, जिसमें 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों को जांच की जिम्मेदारी सौंप गई। इनके द्वारा समय अवधि में जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई ।

Distt co-operative Bank: इसके उपरांत बैंक के स्टाफ कमेटी दिनांक के निर्णय अनुसार 1 शाखा प्रबंधक , 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधकों को पुनः सेवा से पृथक किया गया । इसी प्रकरण को उपरोक्त कर्मचारियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 12/08/2025 को प्रकरण खारिज कर दिया गया। बैंक ने उपरोक्त प्रकरण में हाई कोर्ट में केविएट भी दायर कर दिया है।

ये कर्मचारी किए गए बर्खास्त

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