बिलासपुर। दोहरै हत्या कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे ओडिशा के पूर्व विधायक अनूप साय को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी को रायगढ़ सत्र न्यायाधीश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और धारा 120 बी के तहत सात साल की सजा सुनाई थी।
रायगढ़ पुलिस ने 13 फरवरी 2020 को कल्पना दास और उसकी बेटी बबली की हत्या के आरोप में ओडिशा के पूर्व विधायक अनूप साय और उसके ड्राइवर टोप्पो को गिरफ्तार किया था। दोनों की 5 मई 2016 को हत्या कर दी गई थी । दोनो के शव रायगढ़ जिले के हमीरपुर जंगल के पास बरामद किए गए थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए हत्या के बाद शव को वाहन द्वारा कुचल दिया गया था। कल्पना के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से शक विधायक की तरफ गया। पुलिस ने 2017 में पूर्व विधायक अनूप और ड्राइवर पर आईपीसी की धारा 302, 201, 120 (बी) और 34 के तहत मामला दर्ज किया । उनकी गिरफ्तारी में तीन साल लग गए। मुकदमा 2020 में शुरू हुआ और रायगढ़ की अदालत ने साय को दोहरे हत्याकांड में दोषी पाया । हालांकि, पूर्व विधायक के ड्राइवर को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।







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