नई दिल्ली। Fastag rules changed: देश में 1 अगस्त से फास्टैग (FASTag) के नए नियम लागू हो रहे हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना और फास्टैग सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस संबंध में नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिनमें फास्टैग के लिए केवाईसी (KYC) की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है।

Fastag rules changed: एक अगस्त से सभी फास्टैग के लिए केवाईसी अनिवार्य होगा। फास्टैग सर्विस देने वाली कंपनियों को 31 अक्टूबर तक सभी फास्टैग के लिए KYC पूरी करनी होगी, खासतौर पर तीन से पांच साल पुराने फास्टैग के लिए। पांच साल से ज्यादा पुराने फास्टैग को 31 अक्तूबर तक बदलना अनिवार्य होगा। तीन से पांच साल पुराने फास्टैग के लिए KYC अपडेट करना होगा।

 नए नियमों में

• फास्टैग को वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से लिंक करना जरूरी होगा।

• नई गाड़ी खरीदने के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा।

• फास्टैग सेवा प्रदाताओं को अपने डेटाबेस को वेरिफाई करना होगा।

• कार के आगे और साइड की साफ तस्वीरें अपलोड करनी होंगी।

• फास्टैग को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य होगा।

Fastag rules changed: सभी केवाईसी जरूरतें 31 अक्तूबर, 2024 तक पूरी करनी होंगी। नए फास्टैग नियमों का पालन करना सभी वाहन मालिकों के लिए जरूरी है। यह न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है, बल्कि टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करने और भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने में भी मदद करेगा। वाहन चालकों को असुविधा से बचने के लिए समय पर केवाईसी अपडेट और नियमों का पालन करने कहा गया है। ये नए नियम न केवल फास्टैग की कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को भी कम करेंगे, जिससे वाहन चालकों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।

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