बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को ग्रेच्यूटी भुगतान करने के आदेश की अवमानना के लिए दुर्ग कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को कोर्ट उपस्थित कराने के लिए कहा गया है
अनुदान प्राप्त स्कूल भिलाई में सहायक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए एस भास्कर राव को ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं करने पर उन्होंने नियंत्रण अधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उनके पक्ष में 10 लाख ग्रेच्यूटी देने के निर्देश दिए गए, पर उक्त भुगतान नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ने संपत्ति कुर्क कर राशि दिलाने के लिए कलेक्टर दुर्ग को आरआरसी जारी किया। लंबे समय बाद भी कुर्की की कार्यवाही नहीं होने पर भास्कर राव ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 60 दिवस के भीतर आरआरसी की कार्यवाही पूर्ण करके ग्रेच्यूटी भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश 8 फरवरी 2021 को कलेक्टर दुर्ग और जिला शिक्षा अधिकारी को दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेश के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद कलेक्टर दुर्ग व जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग नोटिस जारी किया गया, मगर हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी दोनों अफसर अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए, और ना ही उनका कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि अधिकारी ही उपस्थित हुआ। जस्टिस पी सेम कोशी की कोर्ट ने अदालत की अवमानना करने वाले दुर्ग कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए जमानती वारंट जारी किया है।