बिलासपुर। High Court News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रमोशन पर आरक्षण देने पर स्थगन को हटाने के राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में रायपुर के बी संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने प्रमोशन पर आरक्षण देने का जो नियम लागू किया है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संविधान के विपरीत है।
High Court News Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को आदेश जारी किया था कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 13 तथा अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण प्रथम श्रेणी से उच्च वेतनमान प्रथम श्रेणी सहित चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग तक के कर्मचारी को दिए जाने वाली पदोन्नति में लागू होगा। जिसमें सुनवाई शुरू होने के बाद ही हाईकोर्ट ने इस आदेश पर स्थगन दे दिया था।