रायपुर। High security number plate mandatory: छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर! अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई है और उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो तुरंत लगवा लें। परिवहन विभाग ने 15 अप्रैल की समयसीमा तय की थी, जिसके बाद अब बिना HSRP वाले वाहनों पर 500 से 10,000 रुपये तक का चालान कटेगा।
High security number plate mandatory: प्रदेश में करीब 40 लाख और रायपुर जिले में 10 लाख से अधिक वाहनों में HSRP लगाया जाना बाकी है। पिछले कुछ महीनों में सिर्फ 60,000 वाहनों में ही यह प्लेट लगी है। अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई शुरू करने जा रही है।
High security number plate mandatory : कलेक्ट्रेट में सुविधा काउंटर-वाहन चालकों की सहूलियत के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में HSRP के लिए विशेष काउंटर शुरू किया गया है। यहां दोपहिया वाहनों के लिए 365.80 रुपये और कारों के लिए 705.64 रुपये तक का शुल्क निर्धारित है। सभी भुगतान डिजिटल मोड में लिए जा रहे हैं।
High security number plate mandatory: क्यों जरूरी है HSRP?अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि HSRP वाहनों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए अनिवार्य है। यह नंबर प्लेट छेड़छाड़ रोधी होती है और वाहन चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करती है। सभी दोपहिया, चार पहिया और अन्य वाहनों के लिए यह जरूरी है। निर्धारित शुल्क -दोपहिया/ट्रैक्टर: 365.80 रुपयेतीन पहिया: 427.16 रुपयेहल्के मोटरयान: 656.08 रुपयेपैसेंजर कार: 705.64 रुपये है
High security number plate is mandatory: परिवहन विभाग ने सभी RTO को निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत बिना HSRP वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए। वाहन चालकों से अपील है कि समय रहते HSRP लगवाकर जुर्माने से बचें।

