रायपुर। Juvenile Justice Board :   राज्य शासन ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत 10 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है।


Juvenile Justice Board :  आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का स. 2) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है।
देखें आदेश-

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