रायपुर।  No food licence for petrol pumps:  पेट्रोल पंप संचालकों की बरसों पुरानी मांग पर राज्य शासन ने बड़ा फैसला किया है। अब पेट्रोल पंप के संचालन के लिए ना तो कलेक्टर के फूड लाइसेंस की और ना ही इसके रिनीवल की जरूरत होगी। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।


No food licence for petrol pumps:  खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी की ओर से आदेश जारी होने के बाद इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है।पेट्रोल पंप संचालकों को एक्सप्लोसिव लाइसेंस के अलावा जिला प्रशासन के खाद्य विभाग से फूड लाइसेंस भी बनवाना पड़ता था।साथ ही इसे हर साल 4500 रूपये देकर रिनीवल भी करना पड़ता था।

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