गांधीनगर । वर्ष 2019 में चुनावी दौरे के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान देने के बाद राहुल गांधी की मुसीबत अब तक ख़त्म नहीं हुई है। अब राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में राहुल को मिली दो साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।अब यह फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद जून के पहले सप्ताह या उसके बाद आ सकता है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 2019 के ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। अवकाश के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि मानहानि मामले में यह अधिकतम सजा सुनाई गई है।