बिलासपुर। Noise Pollution:  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि, “आम जनता की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है।”

शोर से बच्चे की मौत

Noise Pollution: नागरिक संघर्ष समिति रायपुर और अन्य नागरिकों ने शादी समारोह और त्योहारों में तेज आवाज से बजने वाले डीजे के खिलाफ याचिका दायर की थी। कानफोड़ू शोर के कारण एक बच्चे की मृत्यु की घटना पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी जनहित याचिका पर राज्य सरकार से प्रदेशव्यापी कार्रवाई का खाका पेश करने को कहा है।

डीजीपी ने पेश किया शपथ पत्र

 Noise Pollution: इस सुनवाई में पुलिस महानिदेशक (DGP) ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में शपथ पत्र पेश करते हुए बताया कि सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Previous articlePromotion in police: सूरजपुर जिले के एएसआई विराट विशी, सोहन सिंह व चंदेश्वर राम एसआई पद पर पदोन्नत 
Next articleFormer Trainee IAS Pooja Khedkar: पूर्व ट्रैनी आईएएस पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- अपनी विकलांगता जांच कराने को तैयार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here