एसीबी की विशेष अदालत ने सुनाई सजा
बिलासपुर । एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड में करोड़ों के भ्रष्टाचार में पकड़े गए एक पटवारी को अदालत ने 5 साल की सश्रम कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
एसीबी ने वर्ष 2014 में बिलासपुर शहर के तिफरा में पदस्थ रहते हुए पटवारी विनोद तंबोली के ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापे में भारतीय नगर में आलीशान दोमंजिला मकान, कई आवासीय प्लाट, एक किलो सोने और 4 किलो चांदी के जेवर , शहर से लगे धौराभाठा में 14 एकड़ का फार्म हाउस समेत परिवार के सदस्यों के नाम लाखों के निवेश के साथ करीब 6 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया था और चार्जशीट अदालत में पेश किया गया था।
एसीबी की विशेष अदालत में वर्षों चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने पटवारी विनोद तंबोली को 5 साल की सश्रम कैद और 4 लाख के जुर्माने सजा सुनाई। अदालत ने विचाराधीन अवधि में 4 माह 9 दिन जेल में रहने की अवधि को मूल सजा में शामिल किए जाने का आदेश दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की कार्रवाई में किसी पटवारी को सुनाई गई यह एक कड़ी सजा है।

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