सुप्रीम कोर्ट में एनआईए की याचिका खारिज
बिलासपुर। झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच अब पुलिस करेगी। सुप्रीमकोर्ट ने एनआईए की याचिका में इस पर उठाई गई आपत्ति खारिज कर दी । इससे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए इस हमले की गहराई से जांच का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए ने राज्य पुलिस से जांच कराने पर आपत्ति उठाई थी और जांच रोकने अपील की थी। एनआईए का कहना था कि पहली जांच उसने ने की है इसलिए सरकार को राज्य पुलिस से जांच कराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एनआईए की अपील ख़ारिज कर दी।
गौरतलब है कि इस हमले में कांग्रेस के कई शीर्ष मारे गए थे। एनआईए ने अपनी जान में किसी राजनीतिक षड़यंत्र की आशंका से इंकार किया था। कांग्रेस इस हमले के बाद से लगातार कहती रही है कि इस हमले की साज़िश रची गई थी। इसी साजिश को सरकार उजागर करना चाहती है और कांग्रेस की ओर से हमले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है। पहले इसकी जांच एनआईए को दी गई थी। पुलिस से जांच कराने पर एनआईए को इसलिए आपत्ति थी कि जिस मामले की जांच उसने की है , उसकी पुलिस से जांच कराने का मतलब उसकी जांच को भरोसेमंद न मानने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।