नई दिल्ली। PM Modi degree: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने  दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े अपने रिकॉर्ड अदालत को दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे सूचना के अधिकार (RTI) के तहत सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जा सकता।

PM Modi degree: न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को यह दलील दी, जिसके बाद अदालत ने विश्वविद्यालय की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में प्रधानमंत्री की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था।

हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं: DU

मेहता ने अदालत में कहा, DU को अदालत के समक्ष रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को किसी अजनबी के निरीक्षण के लिए नहीं रखा जा सकता। उन्होंने दलील दी कि CIC का आदेश खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि निजता का अधिकार जनता के जानने के अधिकार से ऊपर है।

PM  Modi degree: आरटीआई कार्यकर्ता नीरज ने एक याचिका दायर कर 1978 में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों की जानकारी मांगी थी। इस पर CIC ने 21 दिसंबर 2016 को एक आदेश जारी कर 1978 में BA परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी वर्ष परीक्षा दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

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