चंडीगढ़। Punjab-Hriyana Highcourt: किसान आंदोलन में बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि हाथों में तलवारें लेकर कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है ? ऐसे नेताओं को गिरफतार कर चेन्नई जेल भेज देना चाहिए।

Punjab-Hriyana Highcourt: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान प्रदर्शनकारियों के आंदोलन करने के तरीके को लेकर उन्हें फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे नेताओें को गिरफ्तार कर चेन्नई भेज देना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप वहां जंग करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां हरियाणा सरकार की तरफ से पेश तस्वीरों के आधार पर की।

पंजाब और हरियाणा को किसान शुभकरण की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर भी फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहीं।

Punjab-Hriyana Highcourt: खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान किसान शुभकरण की मौत के मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। हरियाणा और पंजाब के दो दो अफसर कमेटी का हिस्सा होंगे।

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