नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया । पढ़िए आदेश –

राहुल को सूरत की एक अदालत ने कल ही मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है।

