सूरत । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर सात साल पूर्व दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने राहुल को ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है. वे इस दौरान स्थाई जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में ये बयान दिया था। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहराया।कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे।राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।

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