बिलासपुर। खनिज विभाग द्वारा मंगला, कोनी, सेंद्री, घुटकू, निरतु, कछार एवं लोफ़ंदी क्षेत्रों को रेत खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। है। इन घाटों के पहुँच मार्गों को पिलर एवं गर्डर लगाकर बाधित किया गया है तथा इन जगहों पर रेत खनन किए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी संबंधी बोर्ड भी लगाया गया है।
इस दौरान मध्यरात्रि ग्राम मंगला पाठबाबा क्षेत्र में कुल सात ट्रैक्टरों को रेत का अवैध उत्खनन करते जब्त किया गया।सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में खनिज अधिनियम एवं भादवि की धारा 379,34 के तहत जुर्म दर्ज कराया गया है।
ग़ौरतलब है कि पूर्व में भी खनिज विभाग द्वारा ग्राम घुटकू एवं लोफ़ंडी क्षेत्र में रेत चोरी एवं अवैध उत्खनन के मामलों में थाना कोनी में 6 प्रकरणों में भादवि की धारा 379,34 तथा खनिज अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध दर्ज कराया गया था।
अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने की पुनरावृत्ति पर 03 मामलों में खनिज अधिनियम की धारा 21(1),(2) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ज़िला सत्र न्याययाल में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इन धाराओं मे दो से पाँच वर्ष की कारावास का प्रावधान है।