बिलासपुर । Transfer orders of 215 officials cancelled: राज्य सरकार द्वारा जारी 215 अधिकारियों के तबादला आदेश रद्द कर दिए केंद्रीय चुनाव आयोग के 23 फ़रवरी के पत्र को आधार बनाकर ये तबादले किये गए थे। हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गयी थीं।
राज्य सरकार ने पिछले दिनों राज्य में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत सीईओ पद के 215 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए थे। इनमें नायब तहसीलदार के 79, तहसीलदार के 49, अधीक्षक भू अभिलेख के 5, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 59 और जनपद पंचायत सीईओ पद के 23 अधिकारी शामिल थे।
Transfer orders of 215 officials cancelled: भारत निर्वाचन आयोग ने 23 फरवरी को कर्मचारियों के तबादले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें तबादले के संदर्भ में उल्लेख था कि वैसे अधिकारी या कर्मचारी जो एक ही संसदीय क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं, उन्हें हटाया जाए । इसे आधार बनाकर राज्य सरकार ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, ट्रायबल विभाग के सीईओ के तबादले कर दिए।
Transfer orders of 215 officials cancelled: भारत निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले को लेकर 27 फरवरी को एक नया निर्देश जारी किया। याचिका में इसी नए निर्देश को आधार बनाया गया कि जब भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व के निर्देश के बाद ट्रांसफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है, लिहाजा पिछले निर्देश को आधार बनाकर किये गये तबादले अवैध हैं। जस्टिस एनके व्यास ने इस मामले की सुनवाई की। राज्य शासन की तरफ से जानकारी दी गयी कि वो तबादला रद्द करने पर विचार कर रही है, लेकिन जब शासन की तरफ से इस आदेश को निरस्त नहीं किया गया, तो हाईकोर्ट ने सभी 215, तबादले निरस्त करने के आदेश दिए।

