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Home/Uncategorized/अनाथ आश्रम के मासूम बच्चियों की निर्मम पिटाई: जिलों के जिला न्यायाधीश बाल गृहों, आश्रमों का करेंगे निरीक्षण
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अनाथ आश्रम के मासूम बच्चियों की निर्मम पिटाई: जिलों के जिला न्यायाधीश बाल गृहों, आश्रमों का करेंगे निरीक्षण

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By fourthline.in
June 5, 2023 2 Min Read
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छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दिए निर्देश

बिलासपुर। बस्तर संभाग के कांकेर स्थित दत्तक ग्रहण केन्द्र में मासूम बच्चियों की निर्मम पिटाई का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सभी जिला न्यायाधीशों को बाल गृहों, आश्रमों का निरीक्षण करेंने के निर्देश दिए है।
विगत दिनों समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया में कांकेर जिले के शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण केन्द्र में प्रोग्राम मैनेजर द्वारा बच्चियों की निर्मम पिटाई की घटना सामने आई थी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी में आने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुडी ने सदस्य सचिव के माध्यम से जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को निर्देश जारी किये हैं कि घटना के संबंध में तत्काल कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही यदि कोई एफआईआर होती है तो बच्चें को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि भी उपलब्ध कराई जाए।उन्होंने इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिए हैं कि नालसा, बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं और उनके संरक्षण के लिये विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत उनके जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त बाल गृह, दत्तक ग्रहण गृह तथा बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करें। प्रत्येक बच्चे से अलग-अलग बातचीत कर उनका हाल एवं कठिनाइयों की जानकारी ली जाए। यदि किसी बच्चें के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना या कोई घटना की जानकारी आती है तो उस पर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का शीघ्रता से पालन किये जाने हेतु समस्त जिलों के जिला न्यायाधीशों को इस संबंध में तत्काल सूचित किया गया है।

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