नई दिल्ली। Delhi liquor scam case:    दिल्ली शराब  घोटाला मामले में लाउंज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है  आम आदमी पार्टी नेताओं को सरकार रहने के दौरान जेल भी जाना पड़ा था।

Delhi liquor scam case:    अदालत ने  आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता। इसके साथ ही उन्होंने मामले में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के अलावा 21 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया।

Delhi liquor scam case:  सीबीआई आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए। सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। सत्य की जीत हुई।

Delhi liquor scam case:   केजरीवाल ने कहा कि AAP को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। यह पूरा फर्जी केस था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP कट्टर ईमानदार है। अच्छा काम करके सत्ता में आइए, झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।

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