Flat Possession : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी आप रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। पहले NCDRC ने कहा था कि चाबी मिलने के बाद घर खरीदार कंज्यूमर नहीं रहा। कोर्ट ने इस फैसले को रद कर दिया है।
Flat Possession : सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर पजेशन में देरी हुई है, तो मुआवजा पाने का हकदार खरीदार ही है। इसे बिल्डर या कंपनियां छीन नहीं सकतीं।कई बार बिल्डर एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज (Arbitration Clause) लिख देते हैं ताकि खरीदार कोर्ट न जा सके। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि ये क्लॉज खरीदार को शिकायत करने से नहीं रोक सकते।
Flat Possession : इस केस में एक घर खरीदार ने साल 2005 में शिकायत की थी, जिसे अब दोबारा शुरू करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि देरी का मुआवजा मांगना खरीदार का बुनियादी अधिकार है।









