October 31, 2026

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छत्तीसगढ़ के तीन आईएएस अफसरों को दूसरी बार हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस डॉक्टरों के तबादले को लेकर प्रदेश के तीन IAS अफसरों को हाईकोर्ट ने दूसरी बार अवमानना नोटिस जारी किया है । सिविल सर्जन डॉ. वंदना भेले के तबादले को लेकर पिछले दिनों ही प्रदेश के तीन IAS अफसर सचिव स्थानांतरण समिति मनोज पिंगुआ. सचिव स्वास्थ्य विभाग आर. प्रसन्ना एवं अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग राजेन्द्र गौर को जारी हुई थी। अब ऐसे ही एक मामले में बीएमओ डा.राकेश प्रेमी की अवमानना याचिका पर इन्ही तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। पहले डॉ. वंदना भेले के स्थानांतरण मामले में तीनों अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया गया था। वह बेमेतरा जिले में सिविल सर्जन व अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदस्थ थीं। जिन्हें उनके पद से हटाकर उनकी जगह जूनियर डॉक्टर को प्रभार सौंप दिया गया था, जिसके खिलाफ वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट गई थीं। बता दें की मामले की सुनवाई के बाद महिला चिकित्सक के मामले को स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) के तहत 4 सप्ताह में निराकरण का आदेश दिया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। वहीं सारंगढ़ के बिलाईगढ़ के रहने वाले डॉ. राकेश प्रेमी, लवन, जिला बलौदाबाजार में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। पिछले साल 30 सितम्बर 2022 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर डॉ. राकेश प्रेमी का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय कबीरधाम कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध रिट याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण समिती को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन के निराकरण का निर्देश दिया गया। निर्धारित समयावधी के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर डॉ. राकेश प्रेमी द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। 1200-900-17923564-thumbnail-4x3-image-aspera

छत्तीसगढ़ के तीन आईएएस अफसरों को दूसरी बार हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस डॉक्टरों के तबादले को लेकर प्रदेश के तीन IAS अफसरों को हाईकोर्ट ने दूसरी बार अवमानना नोटिस जारी किया है । सिविल सर्जन डॉ. वंदना भेले के तबादले को लेकर पिछले दिनों ही प्रदेश के तीन IAS अफसर सचिव स्थानांतरण समिति मनोज पिंगुआ. सचिव स्वास्थ्य विभाग आर. प्रसन्ना एवं अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग राजेन्द्र गौर को जारी हुई थी। अब ऐसे ही एक मामले में बीएमओ डा.राकेश प्रेमी की अवमानना याचिका पर इन्ही तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। पहले डॉ. वंदना भेले के स्थानांतरण मामले में तीनों अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया गया था। वह बेमेतरा जिले में सिविल सर्जन व अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदस्थ थीं। जिन्हें उनके पद से हटाकर उनकी जगह जूनियर डॉक्टर को प्रभार सौंप दिया गया था, जिसके खिलाफ वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट गई थीं। बता दें की मामले की सुनवाई के बाद महिला चिकित्सक के मामले को स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) के तहत 4 सप्ताह में निराकरण का आदेश दिया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। वहीं सारंगढ़ के बिलाईगढ़ के रहने वाले डॉ. राकेश प्रेमी, लवन, जिला बलौदाबाजार में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। पिछले साल 30 सितम्बर 2022 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर डॉ. राकेश प्रेमी का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय कबीरधाम कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध रिट याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण समिती को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन के निराकरण का निर्देश दिया गया। निर्धारित समयावधी के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर डॉ. राकेश प्रेमी द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है।

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