प्रयागराज । उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने केस में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं उसके भाई अशरफ सहित 7 को दोषमुक्त करार दिया गया है। अतीक और उसका भाई सजा सुनते ही रोने लगे।
MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में अतीक के साथ ही शौकत हनीफ और दिनेश पासी को सजा सुनाई। दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था। गुजरात के साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कल ही प्रयागराज के नैनी जेल आया गया था।
आज जेल से कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए अतीक को जब जज के सामने पेश किया गया कोर्ट परिसर में अतीक को फांसी दो के नारे भी लगे।