नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहाई टली गई है। स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी। यानी कि केजरीवाल तब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता।
Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
Arvind Kejriwal: जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं। आदेश कल रात 8 बजे सुनाया गया। आदेश को अपलोड नहीं किया गया। हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका नहीं दिया गया।’ एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गईं, उन्हें निजली अदालत ने जल्दी बात खत्म करने को कहा था।
Arvind Kejriwal: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एएसजी ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि उन्हें लिखित जानकारी देने की इजाजत नहीं दी गई। ईडी ने कहा कि बेल ऑर्डर पर स्टे की प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया गया। राजू ने कहा, ‘मेरी मांग है कि आदेश पर रोक लगा दी जाए और मामले को जितनी जल्दी संभव हो सुना जाए। मैं पूरी गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं कि हमें दलील रखने का सही मौका नहीं दिया गया।’
Arvind Kejriwal: कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को स्पेशल जज न्याय बिंदु ने जमानत दी थी।आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती देने की दलील देते हुए विशेष अदालत से अनुरोध किया कि जमानत बॉन्ड पर साइन को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है। लेकिन, जज न्याय बिंदु ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जमानत बॉन्ड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जा सकता है।